बिंदास बोल @ जयपुर : तेज आवाज एवं निर्धारित समय सीमा के बाद डीजे बजाने पर 25 फरवरी को 38 जगह कार्यवाही करते हुये इस वर्ष जनवरी-फरवरी माह में जयपुर पुलिस द्वारा कुल 312 कार्यवाही की गई है।
जयपुर पुलिस कमिशनर आनन्द श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस कमिशनरेट क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रचलन बढ़ने के कारण बुजुर्गो, बीमार व्यक्तियों और पडोस में रहने वाले आमजनों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। साथ ही अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुये पुलिस कमिशनरेट क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिये एक अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कमिश्नरेट क्षेत्र में तेज आवाज एवं निर्धारित समय सीमा के पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन से किसी को असुविधा हो तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रथम) आशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत 25 फरवरी को पूर्व जिले मे पिंक टर्बन रेस्टोरेंट राजापार्क, जयपुरा गावं विवाह स्थल एवं 23 अन्य जगह, पश्चिम जिले में कृष्णा पैराडाईज मैरिज गार्डन, गांधी पथ रोड, नन्द वाटिका मैरिज गार्डन चैमूं और 01 अन्य जगह, उत्तर जिले में 5 अन्य जगह, दक्षिण जिले में बीएम मैरिज गार्डन मानसरोवर और 4 अन्य जगह पर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार वर्ष 2020 माह जनवरी-फरवरी में अब तक जयपुर पूर्व जिले में 88, पष्चिम जिले में 40, उत्तर जिले में 129 और दक्षिण जिले में 55 जगह प्रकरण दर्ज कर कुल 312 कार्यवाही की गई। उन्होने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रो के संचालन के संबंध मे पुलिस कमिष्नरेट द्वारा एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के लिये संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त की अनुमति लाने, ध्वनि का स्तर निर्धारित स्तर से अधिक नहीं होने एवं रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच इन यंत्रों का संचालन पूर्णतः निषेध रहने के साथ ही संचालन में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का उल्लेख किया गया था। इस संबंध में पुलिस कमिष्नरेट क्षेत्र के मैरिज गार्डन, होटल एवं रेस्टोरेंट के संचालकों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी कडी में 25 फरवरी को पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) डाॅ राहुल जैन ने संचालकों की एक बैठक भी ली है।
Comments