बिंदास बोल @ जयपुर : प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 4 लाख 94 हजार से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 7 करोड 48 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 2 लाख, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 11563 सोषल डिस्टेन्सिग नहीं रखने पर 2 लाख 79 हजार 520 व्यक्तियों के चालान किये गये है।
💥एमवी एक्ट में 8 लाख वाहनों का चालान
महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 595 एफआईआर दर्ज कर अब तक 7 हजार 733 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत 8 लाख 10 हजार 10 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 61 हजार 205 वाहनों को जब्त किया गया एवं करीब 14 करोड़ 61 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।
💥सीआरपीसी प्रावधान में 25 हजार गिरफ्तार
भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में 25 हजार 358 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 219 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया है एवं 228 को गिरफ्तार किया गया है।
गाइडलाइन्स की अनुपालना करें। महानिदेषक पुलिस ने बताया कि पुलिस द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस की अनुपालना करने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिग रखने एवं हाथ धोने के प्रति विशेष सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। उन्होने बताया कि कोरोना सक्रंमण की रोकथाम के लिए इन दिशा निर्देशो की अनुपालना नहीं करने वालो के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
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