बिंदास बोल @ जयपुर : गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के अनुसार 11 जुलाई से प्रदेश मे विवाह समारोह को कुछ शर्तो के साथ परमिशन लेकर आयोजित करने अनुमति है । लेकिन अगस्त या सितम्बर मे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की सम्भावना के चलते कोरोना महामरी के कहर से बचाव के लिये शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजक, धार्मिक कार्यक्रमो, कावड़ यात्राओ, चतुर्मास आयोजनो, तीज की सवारी, जुलुस, मेले, हाट बाजार व त्योहारो के आयोजन पर रोक लगा रखी है। इसके वावजूद जयपुर शहर मे सरकारी दिशा निर्देशो की धज्जिया उडाते 25 जुलाई से 10 अगस्त तक करीब 60 धार्मिक समारोह, लहरिया उत्सव, सम्मान समारोह, म्यूजिक प्रोग्राम होने जा रहे है। सरकारी दिशा-निर्देशो को मुँह चिढ़ाते बिना परमिशन के होने वाले इन कार्यक्रमो के फ्लायर सोशल मिडिया पर इठलाते नज़र आ रहे है। इस सम्बंध मे बिंदास बोल की सम्पादक रीमा गोधा ने पीसीसी प्रवक्ता व पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल व पुलिस उपायुक्त मैट्रो ऋचा तोमर से बातचीत की और जाना कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कहर से महिलाओ को कैसे जागरूक करे
💥सरकारी दिशा निर्देशो के तहत प्रतिबंधित समारोह व उत्सवो का आयोजन करना कानूनन गलत है : पूर्व महापौर
सरकारी गाइड लाईन की पालना नही करने वाले समारोह की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दे : ऋचा तोमर
पुलिस उपायुक्त मैट्रो ऋचा तोमर ने कहा कि कोरोना संक्रमण एक वैश्विक महामारी है। इसकी दो लहर कहर बरसा चुकी है, जो हम सभी ने देखा था कितनी भयावह रही। अब तीसरी लहर आने की सम्भावना हो सकती है ऐसे मे जयपुर वासियो को सभी सरकारी गाईड लाइन्स की पालना करनी चाहिये। सरकारी गाइड लाईन के तहत अभी धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन करने की परमिशन नही मिल रही है। फिर भी किसी विशेष शर्तो पर यदि परमिशन मिलती है तो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए सभी सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजन मे शामिल होना चाहीए। अगर कोई बिना वैध परमिशन लिये आयोजन करता है और सरकारी गाइड लाईन की अवहेलना करता पाया जाता है तो एक जिम्मेदार नागरीक का रोल निभाते हुए संबंधित पुलिस थाने को सूचित करना चाहीए। कोरोना के कहर से बचाव के लिये आमजन मे जागरुकता बेहद जरुरी है। जयपुर को कोरोना मुक्त जिला बनाने की हम सभी की बराबर की जिम्मेदारी बनती है।
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